जम्मू कश्मीर के गृह सचिव शालीन काब्रा ने आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि प्रतिबंध चार मार्च तक जारी रहेंगे। आदेश के अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से कहा गया है कि केवल 1,674 ‘व्हाइट लिस्टिड’ वेबसाइटों तक ही पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, न कि किसी ऐसे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस तक जो ‘पी2पी’ संपर्क और वीपीएन एप्लीकेशंस तक पहुंच देता हो।
इसमें कहा गया, ‘‘डेटा सेवाएं पोस्टपेड मोबाइलों और उन प्रीपेड सिम कार्डों पर उपलब्ध रहेंगी जिनके धारकों का प्रमाणन कार्य पोस्पेटपेड कनेक्शनों के लिए लागू नियमों के अनुरूप हुआ है और इंटरनेट की गति केवल 2जी तक सीमित रहेगी।’’